Saturday, May 11, 2019

गोण्डा : पूर्ति निरीक्षक बनकर कोटेदार से की रुपए की माँग, कोटेदार की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

गोण्डा : पूर्ति निरीक्षक बनकर कोटेदार से की रुपए की माँग, कोटेदार की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

■ पुलिस ने तीन आरोपियों को धारा 151 में भेजा न्यायालय,

गोण्डा। धानेपुर थाना क्षेत्र के श्रीनगर बाबागंज निवासी एक कोटेदार से बीते शुक्रवार की देर रात्रि तीन लोगो ने पहुंचकर पूर्ति निरीक्षक बनकर पहले तो कोटेदार से 25,000 रुपए की माँग की। रुपए न देने के बदले कोटेदार को बर्बाद कर देने की धमकी दी। जिससे घबराये कोटेदार ने रुपए की माँग व धमकी देने के मामले में तीन नामजद के खिलाफ शिकायती पत्र देकर कार्यवाही किये जाने की माँग की। धानेपुर पुलिस ने सुसंगत धाराओ में मुकदमा तो दर्ज कर के आरोपियों को धारा 151 शांतिभंग के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है।

धानेपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत श्रीनगर बाबागंज के कोटेदार राजेन्द्र प्रसाद पुत्र तिलकराम ने थाने पर दी तहरीर में आरोप लगाते हुए कहा है कि शुक्रवार की रात्रि साढ़े आठ बजे तीन लोग उसके घर पहुँचकर कहा कि वह सभी पूर्ति निरीक्षक है। कोटा की जाँच करने आये है। उससे 25,000 रुपये की मांग की। रूपया देने से इंकार करने पर धमकी दी। पीड़ित राजेन्द्र प्रसाद ने इसकी तत्काल सूचना थाना धानेपुर पुलिस को देते हुए शिकायती पत्र दिया। पुलिस ने दिनेश पाण्डेय पुत्र रामपति पाण्डेय, अमित कुमार दूबे पुत्र ज्वाला प्रसाद व अजय कुमार पुत्र लक्ष्मी नारायण के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 167/19 धारा 384 व 506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।

तथा सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर धारा 151 शांति भंग के तहत न्यायालय भेज दिया। इस संबंध में थानाध्यक्ष धानेपुर अतुल चतुर्वेदी ने बताया कि चूँकि उक्त धाराओ में 7 साल से नीचे की सजा का प्रावधान है।

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