Sunday, March 10, 2019

गोण्डा : जिला निर्वाचन अधिकारी ने की राजनीतिक दलों व मीडिया से एमसीसी का कड़ाई से पालन करने की अपील,


आयोग की घोषणा के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू

गोण्डा। निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के लिए चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा किए जाने के साथ ही जिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी डॉ. नितिन बंसल ने राजनीतिक दलों, पार्टी कार्यकर्ताओं, संभावित उम्मीदवारों से आदर्श चुनाव आचार संहिता (एमसीसी) का पालन करने की अपील किया है। उन्होंने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के प्रतिनिधियों से भी एमसीसी का पालन करने को कहा है। डॉ. बंसल ने कहा कि सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन आयोग की सतर्क दृष्टि रहेगी। सामान्य प्रेक्षक, व्यय प्रेक्षक, पुलिस प्रेक्षक के साथ ही स्वीप प्रेक्षक का भी जिले में नियमित भ्रमण होगा।

ऐसे में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ ही एमसीसी का पालन करने के लिए मीडिया की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। उन्हें अपनी इस जिम्मेदारी का सम्यक निर्वहन करना चाहिए। डॉ. बंसल ने कहा कि प्रत्येक प्रत्याशी को नामांकन दाखिल करने के समय अपने स्वयं का सोशल मीडिया एकाउंट, वेबसाइट, ब्लॉग और ई-मेल आईडी की जानकारी नाम निर्देशन पत्र जमा करने वाले शपथ पत्र में अनिवार्य रूप से देना होगा। चुनाव आयोग से जारी निर्देशों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विज्ञापन बिना अधि-प्रमाणन के नहीं दिखाए जा सकेंगे।

यह अधि-प्रमाणन जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित मीडिया प्रमाणन एवं व्यय अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) करेगी। विज्ञापन अधि-प्रमाणन आवेदन प्रसारण समय से कम से कम तीन दिन पहले प्रस्तुत करना होगा, जिसका समिति द्वारा 48 घंटे में निस्तारण किया जाएगा। एमसीएमसी प्रकोष्ठ द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी कि अधि-प्रमाणित विज्ञापन तय समय पर व निर्धारित अवधि का ही प्रसारित हुआ है।

मीडिया एवं पेड न्यूज मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ द्वारा प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तथा सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए किए जा रहे भुगतान को भी उनके चुनाव खर्च में जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार राजनीतिक दलों, उनके समर्थकों एवं उम्मीदवारों के कार्यालयों में तैनात सोशल मीडिया टीम के साथ इंटरनेट कंपनी व वेबसाइट को किया जाने वाला भुगतान भी उनके चुनावी खर्च में जोड़ा जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के विज्ञापनों को भी अधि-प्रमाणित करवाने के आदेश जारी किए हैं।

राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा मोबाइल पर अपने समर्थन में भेजे जाने वाले एसएमएस और वॉइस मैसेज का अधि-प्रमाणन भी सक्षम कमेटी से करवाना होगा। यही नहीं विधानसभा चुनाव के दौरान ई-पेपर पर राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित कराने के लिए राजनीतिक दलों या फिर प्रत्याशी को पहले से प्रमाणीकरण कराना जरूरी होगा। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी किए गए इन नए निर्देशों के अनुसार इस बार सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रचार को लेकर भी चुनाव से जुड़े अधिकारियों की पूरी नजर रहेगी।

डॉ. बंसल ने कहा कि पेड न्यूज के लिए एमसीएमसी प्रकोष्ठ स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगी। मीडिया प्रकोष्ठ, व्यय पर्यवेक्षक, रिटर्निंग अधिकरियों और आम शिकायतकर्ताओं से प्राप्त होने वाली संदेहास्पद न्यूज को भी जिला समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। संदिग्ध प्रकरणों पर आरओ की तरफ से सम्बंधित को नोटिस भेजी जाएगी। अभ्यर्थी को नोटिस का 48 घंटे में जवाब देना होगा। उम्मीददारों तथा राजनीतिक दलों को आपराधिक विवरण भी निजी व्यय पर क्षेत्र में बहु प्रचलित समाचार पत्रों में नामांकन से मतदान के एक दिन पूर्व तक कम से कम तीन बार प्रकाशित करवाना अनिवार्य होगा।

◆◆◆ सूचना विभाग गोण्डा- 10 मार्च 2019

No comments:

Post a Comment

इटियाथोक : कस्बे में विधायक के अगुवाई में अल्पसंख्यक समाज ने कांवरियों को वितरित किया प्रसाद// रिपोर्ट : प्रदीप पाण्डेय,

गोण्डा 01 सितम्बर। इटियाथोक कस्बे में क्षेत्रीय विधायक बिनय कुमार द्विवेदी के अगुवाई में कावरियों का जोरदार स्वागत किया गया। कजरी तीज के प...