Wednesday, March 13, 2019

गोण्डा : डीएम ने निर्वाचन के दृष्टिगत जिले में लागू की धारा-144, उल्लंघन करने वालों पर होगी कठोर कार्यवाही,

गोण्डा। जिला मजिस्ट्रेट डा0 नितिन बंसन ने निर्वाचन के दृष्टिगत जिले में तत्काल प्रभाव से धारा-144 लागू कर दी है। यह जानकारी देते हुए उन्होने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है, जिसके अनुसार गोण्डा में 06 मई 2019 को मतदान तिथि नियत है। जिला प्रशासन निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शान्तिपूर्ण वातावरण में मतदान कराने हेतु कटिबद्ध है।

निकट भविष्य में आयोजित होने वाले निर्वाचन कार्यक्रमों के अवसर पर जनपद के विभिन्न मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में कतिपय असामाजिक, जातिवाद, साम्प्रदायिक व शरारती तत्व उपद्रव एवं हिंसात्मक कार्यवाही करके लोक परिशान्ति एवं कानून व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर सकते हैं जिसको रोकने तथा कार्यक्रमों में व्यवस्था भंग होने से बचाने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रतिबन्धात्मक आदेश पारित किये गए है।

उन्होने बताया कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार या कार्यकर्ता अपने साथ किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार या कुन्द वस्तुओं, जिन्हे फेंककर प्रहार किया जा सकता है तथा लाठी, डण्डा लेकर सम्पूर्ण जनपद की सीमा में नहीं चलेगा और न एकत्रित ही करेगा। यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर तैनात पुलिस, पी0ए0सी0, होमगार्ड, पी0आर0डी0, सरकारी कर्मचारियों तथा रोगी एवं अपंग व्यक्तियों, जो अपने सहारे के लिए लाठी, डण्डा का प्रयोग करते हैं, उन पर लागू नहीं होगा।

सिक्ख समुदाय व्यक्ति जो कृपाण धारण करते हैं। उन पर भी यह आदेश लागू नहीं होगा। परन्तु यदि वे किसी हिंसात्मक अथवा अवांछनीय गतिविध में लिप्त पाये जायेंगे। तो उनके पास उपलब्ध हथियार जमा कराकर उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार या कार्यकर्ता न तो आम सभा का आयोजन करेगा, न जुलूस निकालेगा और न धरना प्रदर्शन आयोजित करेगा और न इस प्रकार के किसी सभा या जुलूस में भाग लेगा और न भाग लेने के लिए अभिप्रेरित करेगा। यह निषेधाज्ञा शव यात्रा, वर यात्रा, परम्परागत धार्मिक जुलूसों व समारोहों पर लागू नहीं होगा।

अफवाह फैलाने वालों पर रहेगी विशेष नजर

गोण्डा। जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिला मजिस्ट्रेट श्री बंसल ने बताया कि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह किसी सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित होकर ऐसा कोई कार्यक्रम अथवा कृत्य नही करेगा, जिससे आम जनता के बीच गलत अफवाह फैले और धार्मिक उन्माद अथवा तनाव उत्पन्न हो। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार या कार्यकर्ता किसी प्रकार की कोई अफवाहे नहीं फैलायेगा और न ऐसा कोई कृत्य करेगा, जिससे शान्ति भंग की सम्भावना हो तथा कोई भी व्यक्ति किसी खुले स्थान पर अथवा छतों पर ईंट, पत्थर, सोडा वाटर की बोतल अथवा कोई विस्फोटक सामग्री जमा नहीं करेगा और न रखेगा।

जिसका प्रयोग आंतक उत्पन्न करने अथवा किसी हिंसात्मक गतिविधियों के लिए किया जा सकता है, कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार या कार्यकर्ता किसी भी प्रकार से ऐसा कोई प्रचार-प्रसार नहीं करेगा या पोस्टर पम्पलेट बांटेगा या दृश्य, श्रव्य माध्यम का उपयोग करेगा, जिससे समाज के विभिन्न वर्गध्समुदायों में कटुता उत्पन्न हो एवं शान्ति व्यवस्था भंग होने की सम्भावना हो।

उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार या कार्यकर्ता किसी बाजार या शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्थाओं को जबरन बंद नही करायेगा तथा रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग अवरूद्ध नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति व राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार या कार्यकर्ता किसी निजी भवनों व किसी वाहनों पर बिना सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के झण्डा या बैनर या अन्य प्रचार सामग्री नहीं लगायेगा। कोई भी व्यक्ति व राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार या कार्यकर्ता अपने वाहन पर कोई भी ऐसी वस्तु का प्रयोग नही करेगा जो मोटर व्हीकल एक्ट में अनुमन्य न हो।

बिना परमीशन के सोशल मीडिया पर मैसेज भेजना पड़ सकता है मंहगा

कोई भी व्यक्ति व राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार या कार्यकर्ता सोशल मीडिया (यथा यूट्यूब, फेसबुक, ट्वीटर, व्हाटस्ऐप आदि) पर बिना सक्षम अधिकारी से विज्ञापन स्वीकृत कराये विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कोई भी व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी से विज्ञापन स्वीकृत कराये, मोबाईल फोन पर बल्क में एस0एम0एस0 नहीं भेजेगा। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर जाति, धर्म, वैमनस्य, धार्मिक उन्माद भड़काने के मैसेज प्रचारित प्रसारित नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, राजनैतिक दल निर्वाचन तिथियों, समय या अन्य निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े तथ्यों के बारे में गलत अफवाह नही फैलायेगा।

कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार या कार्यकर्ता अथवा उम्मीदवार या कार्यकर्ता अथवा लाउडस्पीकर स्वामी, लाउडस्पीकर प्रयोग सभा, जुलूस या अन्य प्रयोजनों हेतु तब तक नहीं करेगा जब तक वह सक्षम अधिकारी से लाउडस्पीकर का प्रयोग करने की अनुमति प्राप्त नहीं कर लेता। प्रतिबन्ध यह होगा कि लाउडस्पीकर का प्रयोग रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे के मध्य कदापि नही किया जोयेगा।

कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार या कार्यकर्ता अथवा उम्मीदवार या कार्यकर्ता या प्रिंटिग प्रेस का मालिक, प्रबन्धक अथवा इंचार्ज ऐसा कोई हैडविल, पोस्टर अथवा पर्चा नही छपायेगा और न वितरित करेगा, जिससे साम्प्रादायिक सद्भाव भंग होने की आशंका हो अथवा जिसमें किसी वर्ग विशेष की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले तथ्य अंकित हों या उनसे धार्मिक उन्माद फैलने की सम्भावना हो। कोई भी प्रिंटिग प्रेस अथवा प्रकाशक (पब्लिशर) ऐसी कोई राजनैतिक प्रचार से जुड़ी हुई सामग्री नहीं छापेगा।

जिस पर प्रिंटर व प्रकाशक (पब्लिशर) का नाम व पता न लिखा हो। तथा जो किसी राजनैतिक दल के सक्षम पदाधिकारी या उम्मीदवार द्वारा लिखित अधिकृत न किया गया हो। उन्होंने बताया कि कोई भी मोबाईल सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइट, कम्पनी मोबाइल के माध्यम से बल्क एस0एम0एस0 का वाॅयस विज्ञापन किसी उम्मीदवार के लिए प्रचारित नहीं करेगी, जब तक उसके द्वारा लिखित अधिकारी पत्र प्राप्त न किया गया हो। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थल पर किसी प्रकार का अश्लील नृत्य, गायन, वादन, नाटक व नौटंकी आदि का कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगा।

किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी ऐसा कार्य आचरण या व्यवहार नहीं किया जायेगा जो लोकहितध्जनहित के प्रतिकूल हों। कोई भी व्यक्तिध्राजनैतिक दल धार्मिक भाषाई समुदायों के बीच मतभेद अथवा घृण की भावना उत्पन्न नही करेगा। कोई भी व्यक्ति मादक पदार्थो यथा-शराब, गांजा, भांग व अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन कर किसी वाहन का संचालन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति आवश्यक सेवाओं यथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, खाद्य एवं रसद, विद्युत आपूर्ति अथवा जलापूर्ति में व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा।

धार्मिक स्थलों पर आपत्तिजनक वस्तुएं फेंकने पर होगी कठोर कार्यवाही, रहेगी विशेष नजर

गोण्डा। जिलाधिकारी ने बताया कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार या कार्यकर्ता किसी धार्मिक स्थल यथा मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरूद्वारा अथवा सार्वजनिक स्थल पर कोई आपत्तिजनक वस्तुयें नहीं फेंकेगा। और न किसी धार्मिक स्थल को चुनाव प्रचार के दौरान मंच या सभा स्थल के रूप में प्रयोग करेगा। कोई भी व्यक्ति मतदान तिथि को मतदान स्थल की 200 मीटर की परिधि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश नहीं करेगा और न टेण्ट, कुर्सी, मेज अथवा किसी पार्टी से सम्बन्धित चैकी आदि स्थापित करेगा।

कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार या कार्यकर्ता किसी सार्वजनिक स्थल पर चुनाव प्रचार सामग्री यथा बैनर पोस्टर या झण्डा नहीं लगायेगा और न किसी सरकारी अथवा अर्द्धसरकारी भवन की दीवार पर बिजली या टेलीफोन के खम्भों पर किसी राजनैतिक दल का प्रतीक, चुनाव चिन्ह, झण्डा, बैनर, पोस्टर या अन्य संकेत न तो स्थापित करेगा और न ही अंकित करेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि, भवन, अहाते आदि में किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार या कार्यकर्ता को ध्वज बैनर आदि चिपकाने व नारे आदि लिखने की अनुमति नही देगा।

उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार या कार्यकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं और जुलूसो में उनके समर्थक कोई व्यवधान या विघ्न नही डालेंगे। साथ ही किसी दल द्वारा जुलूस उन स्थानों से होकर नहीं ले जाया जायेगा, जिन स्थानों पर अन्य दल द्वारा सभायें की जा रही है। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार या कार्यकर्ता किसी मतदाता को रिश्वत या अन्य लाभ का लोभ देकर अथवा धमकी अभित्रास देकर मत देने के लिए विवश नही करेगा।

मतदान केन्द्रों से 100 मीटर के भीतर मत देने की संयाचना मतदान के समाप्ति के नियत समय पर समाप्ति होने वाले 48 घण्टों की अवधि के दौरान कोई उम्मीदवार राजनैतिक दल व व्यक्ति मतदाताओं को सवारी से मतदान केन्द्र तक न ले जायेगा न वापस लायेगा न कोई सभायें करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार या कार्यकर्ता लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के लिए लागू की गई आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लधंन नहीं करेगा। किसी भी प्रत्यासी या व्यक्ति द्वारा अवासीय क्षेत्र में लाउडस्पीकर से चुनाव प्रसार नही किया जायेगा।

मतदान के दो दिन पूर्व अनाधिकृत लोगों को छोड़ना होगा जिला

जिले में मतदान 06 मई 2019 को मतदान समाप्ति समय से 48 घण्टे पूर्व जो भी व्यक्ति जिले का निवासी नही है, अथवा निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार रहने हेतु अधिकृत नही है। वह इस जिले की सीमा के अंतर्गत उपस्थित नही रहेगा। किसी व्यक्ति, उम्मीदवार राजनैतिक दल द्वारा अन्य राजनैतिक दलों के नेताओं, उम्मीदवार, कार्यकर्ताओं क्रियाकलापों से आसम्बद्ध निजी जीवन के समस्त पहलुओं पर आलोचना नहीं करेगा। उपरोक्त निषेधाज्ञा में किसी भी छूट के लिए जिला मजिस्ट्रेट अथवा नगर क्षेत्र में नगर मजिस्ट्रेट तथा तहसील क्षेत्र में सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक होगी।

◆◆◆ सूचना विभाग गोण्डा- 13 मार्च 201

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