Wednesday, November 1, 2017

गोण्डा- अवैध खनन कराने वाले खातेदारों से दो करोड़ छत्तीस लाख बहत्तर हजार की होगी वसूली, नोटिस जारी,

तहसील तरबगंज अन्तर्गत ऐली परसौली और दुर्गागंज में मिला अवैध खनन, एडीएम की जांच में हुआ खुलासा,
बिना परमीशन जे0सी0बी0 व पोकलैण्ड से खनन करने वालों की सीज होगीं मशीनें- डीएम
गोण्डा। साधारण बालू खनन हेतु जिलाधिकारी द्वारा आवंटित गाटे की जगह खनन न कर अन्यत्र खनन किए जाने की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए डीएम जेबी सिंह ने कड़ा एक्शन लिया है। बुधवार को डीएम जेबी सिंह ने अपर जिलाधिकारी की टीम भेजकर खनन हेतु आवंटित ग्राम ऐली परसौली परगना डिक्सिर तहसील तरबगंज अन्तर्गत गाटा संख्या 2826 तथा ग्राम दुर्गागंज परगना नवाबगंज तहसील तरबगंज अन्तर्गत आवंटित गाटा संख्या 2769 व 2770 का निरीक्षण कराया। एडीएम के निरीक्षण में पता चला कि खनन पट्टेदारों ने खनन हेतु आवंटित गाटा भूमि के बजाय दूसरे गाटों पर अवैध खनन कराया।

डीएम श्री सिंह ने बताया कि ग्राम ऐली परसौली में ग्राम के ही निवासी चन्द्रभान सिंह पुत्र भागीरथ सिंह गाटा संख्या 1989, मैन बहादुर सिंह पुत्र राम प्रसाद श्रीवास्तव गाटा संख्या 1989, भगवानदीन पुत्र कन्धई गाटा संख्या 1889 तथा रामनाथ पुत्र रामअधार गाटा संख्या 1989 में कुल 28139 घन मीटर अवैध खनन कराया गया जबकि दुर्गागंज में गावं ही निवासी खातेदारों शत्रुहन पुत्र रामफेर द्वारा गाटा संख्या 1426, रामप्रसाद पुत्र पत्ती संगमलाल, मालिकराम पुत्रगण मिठाईलाल व श्रीमती दुलारी पत्नी मिठाईलाल निवासी ग्राम कटराभेगचन्द्र द्वारा गाटा संख्या 1425 तथा देवतादीन, महादेव पुत्रगण रामभवन निवासी ग्राम माझा बरहटा तहसील व जिला फैजाबाद द्वारा गाटा संख्या 1417, रामरतन पुत्र देवी, निवासी ग्राम माझा बरहटा तहसील व जिला फैजाबाद द्वारा गाटा संख्या 1418 तथा गजेन्द्र पुत्र रघुराज निवासी ग्राम दुर्गागंज, राधेश्याम पुत्र सतऊ निवासी ग्राम कटराभोगचन्द्र व विजय प्रकाश पुत्र गंगाराम निवासी तहसील व जिला फैजाबाद द्वारा गाटा संख्या 1419 में कुल 32560 घनमीटर अवैध खनन किया गया।

खातेदारों द्वारा दोनों क्षेत्रों मेें कुल 60699 घनमीटर का अवैध खनन कराये जाने की पुष्टि हुई है। डीएम जेबी सिंह ने अवैध खनन कराने वाले खातादारों के ऊपर दो करोड़ छत्तीस लाख बहत्तर हजार छः सौ दस रूपए का जुर्माना लगाया है और वसूली की नोटिस जारी कर दी है जबकि पट्टेदारों को जिन्हें खनन हेतु जिलाधिकारी द्वारा पट्टा आवंटित किया गया था वहां पर खनन न कराकर दूसरे जगहों की रसीद देने व आवंटित भूमि पर खनन न कराने पर नोटिस जारी की है।
इसी प्रकार अवैध खनन के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए डीएम ने बिना परमीशन के जेसीबी व पोकलैण्ड मशीनों से साधारण बालू खनन करने व कराने वालों को कड़ी चेतावनी दी है।

डीएम ने बताया कि बालू खनन के पट्टाधारकों द्वारा मशीन से खनन कार्य करने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। उन्होने चेतावनी दी है कि जनपद में कार्यरत जे0सी0बी0 व पोकलैण्ड मशीनों के पंजीकृत स्वामी सक्षम प्राधिकारी से बिना लाइसेन्स लिए किसी भी दशा में खनन नहीं करेगें अन्यथा पंजीकृत वाहन स्वामियों का लाइसेन्स निरस्त कर वाहन जब्त कर लिया जाएगा तथा गैर पंजीकृत जेसीबी व पोकलैण्ड मशीनों के स्वामियों के खिलाफ मोटर अधिनियम-1988 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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