Thursday, May 16, 2019

गोण्डा : मतगणना की तैयारियों की जिला निर्वाचन अधिकारी ने की समीक्षा,

गोण्डा : मतगणना की तैयारियों की जिला निर्वाचन अधिकारी ने की समीक्षा,

■ मतगणना केन्द्र पर रहेगी सख्ती, मोबाइल पर रहेगा पूरी तरह प्रतिबन्ध,

गोण्डा। जिला निर्वाचन अधिकारी डा0 नितिन बंसल ने गुरुवार को निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों के साथ मतगणना तैयािरयों फिर से समीक्षा की और अब तक की कई तैयारियों के बारे अधिकारियों से जानाकरी ली।

जिला निर्वाचन अधिकारी डा0 नितिन बंसल ने स्पष्ट किया कि मतगणना केन्द्र पर निर्वाचन आयोग के निर्देशों को बेहद सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। कोई भी व्यक्ति मतगणना स्थल पर मोबाइल के साथ पहुंच नहीं सकेगा और मतगणना कार्य की फोटोग्राफी अथवा वीडियोग्राफी भी पूरी तरह से प्रतिबन्धित रहेगी। गौरतलब है कि लोकसभा निर्वाचन की मतगणना आगामी 23 मई को सुबह आठ बजे से बहराइच रोड स्थित नवीन गल्ला मण्डी में मतगणना होगी जिसमें सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती अतिरिक्त टेबल्स पर होगी उसके बाद ईवीएम में कैद वोटों की गिनती शुरू होगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना स्थल पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं उन्होने स्पष्ट किया कि जिला निर्वाचन अधिकारी डा0 नितिन बसंल ने बताया कि मतगणना के समय प्रत्याशियों के एजेंट हर टेबल पर मौजूद रहेंगे। उनके सामने ही मतगणना होगी। इसके लिए एजेंटों की नियुक्ति व प्रत्याशी के मतगणना स्थल पर मौजूद रहने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। मतगणना के लिए एजेंटों की नियुक्ति के लिए प्रत्याशियों को आयोग के निर्देशों का पालन करना होगा।

उन्होने बताया कि गोण्डा गल्ला मण्डी में गोण्डा जिले की सातों विधानसभाओं के वोटों की गिनती होगी जबकि कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र अन्तर्गत दो विधानसभाओं कैसरगंज व पयागपुर के वोटों की गिनती बहराइच व गोण्डा लोकसभा क्षेत्र अन्तर्गत जनपद बलरामपुर की विधानसभा उतरौला के वोटों की गिनती जनपद बलरामपुर में होगी। विधानसभावार गणना के आंकड़े एआरओ द्वारा मिलान करते हुए जारी किए जाएंगे। मतगणना के पहले निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों की उपस्थिति में स्ट्रान्ग रूम खुलवाए जाएंगें।
◆◆◆ 14-14 टेबलों पर होगी हर विधानसभा क्षेत्र की मतगणना,

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मुख्य गणना के लिए हर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 14 गणना टेबल, तथा पोस्ट बैलेट्स की गणना अतिरिक्त टेबल्स पर होगी। इस तरह 15 टेबलों पर मतगणना कराई जाएगी। प्रत्याशी सभी 15 टेबल पर अपना एक-एक एजेंट नियुक्त कर सकेगा। किसी भी गणना एजेंट को आवंटित टेबल के अलावा दूसरी टेबल व विधानसभा में जाने की इजाजत नहीं होगी और यदि कोई भी एजेन्ट इसका उल्लंघन करेगा तो उसे मतगणना कक्ष से बाहर कर दिया जाएगा। विधानसभावार निर्वाचन क्षेत्र में चक्रवार गणना अलग-अलग होगी।

इसके लिए किस टेबल पर कौन से मतदेय स्थल की गणना की जाएगी। इसका विवरण तैयार कराया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए है कि बूथवार ईवीएम नम्बर, मशीन उठाने वाले कर्मचारी का नाम, स्ट्रांग रूम का प्रभारी आदि का समपूर्ण ब्यौरा दो दिन के अन्दर तैयार कर प्रशिक्षण कार्य करा लिया जाय जिससे मतगणना निर्वाध रूप से सम्पन्न हो सके। मीडियाकर्मियों को अपडेट देने के लिए मीडिया सेन्टर बनाया जाएगा जहां सेे उन्हें मतगणना के रूझान प्राप्त हो सकेगें।

मतगणना केंद्र पर मोबाइल व ज्वलनशील पदार्थ लेे जाने पर रहेगा कड़ा प्रतिबंध,

त्रिस्तरीय चेकिंग के बाद ही मिलेगी एन्ट्री,

गोण्डा जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि मतगणना के दौरा निर्वाचन आयोग के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। मतगणना एजेन्टों को पास के लिए तीन दिन पहले आवेदन करना होगा। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा मतगणना एजेन्टों को फोटोयुक्त पास जारी किया जाएगा। प्रत्याशी, चुनाव एजेंट और गणना एजेंट को किसी भी तरह के ऐसे उपकरण मोबाइल, लैपटाप, अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि को मतगणना केंद्र पर ले जाने की अनुमति नहीं होगी जिससे कोई आडियो या वीडियो की रिकार्डिंग की जा सकती हो।

इसके अलावा मतगणना केन्द्र पर सिगरेट, बीड़ी, माचिस, लाइटर आदि लेकर जाना सख्त मना होगा। मण्डी गेट से लेकर मतगणना स्थल तक सुरक्षा कर्मियों द्वारा तीन जगहों पर चेकिंग की जाएगी और चेकिंग की पूरी वीडियोग्राफी भी होगी। इसके अलावा पूरे मतगणना कार्य का सर्विलान्स सीसीटीवी कैमरों के जरिए किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सिर्फ मान्यता प्राप्त पे्रस प्रतिनिधि ही मतगणना स्थल तक पेन्सिल और नोट बुक के साथ जा सकेगें।

यह नहीं बन सकेंगे मतगणना एजेंट

गोण्डा जिला निर्वाचन अधिकरी ने स्पष्ट किया है केंद्र व राज्य सरकार से सुरक्षा प्राप्त कोई भी व्यक्ति मतगणना एजेंट नियुक्त नहीं हो सकेगा। जिसमें केंद्र और राज्य सरकार का कोई मंत्री, संसद सदस्य, विधानसभा, विधान परिषद के सदस्य, शहरी स्थानीय निकायों के प्रमुख, अध्यक्ष, निगम के महापौर, नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष शामिल हैं। इसी तरह से जिला स्तरीय जिला परिषद, ब्लाक स्तर पंचायत समिति के अध्यक्ष, राष्ट्रीय, राज्य, जिला सहकारी संस्थाओं के निर्वाचित अध्यक्ष, राजनैतिक पदाधिकारियों को केंद्रीय व राज्य सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्षों, सरकारी निकायों के अध्यक्ष, सरकारी अधिकारी, अतिरिक्त सरकार के रूप में नियुक्त किए जाने वाला व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी भी एजेंट नहीं बनेंगे।

◆◆◆ सूचना विभाग गोण्डा- 16 मई 2019

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