गोण्डा : वोटर पर्ची नहीं है तो भी पड़ेगा वोट, चुनें ये 12 विकल्प
■ 12 विकल्पों में कोई पहचान पत्र है डाल सकेगें वोट ,
गोण्डा। जिला निर्वाचन अधिकारी डा0 नितिन बंसल ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाओं को वोटर पर्ची नहीं मिली है वे मतदाता बिल्कुल परेशान न हों। उन्होने कहा कि वोटर पर्ची सिर्फ मतदाओं और कार्मिकों के सहयोग के लिए होती है जिससे वोट जल्दी डाला जा सकता है। परन्तु ऐसे कोई भी मतदाता जिसका नाम मतदाता सूची में है। वे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए बारह विकल्पों में से कोई भी विकल्प लेकर जाने पर बिना पर्ची के भी वोट डाल सकेगें।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए विकल्पों के बारे में बताते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता पर्चीं मतदाता पहचान पत्र खो जाने अथवा न होने की दशा में मताधिकार का प्रयोग पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य अथवा केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गए फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, बैंकों या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, आयकर पहचानपत्र (पैनकार्ड), आधार कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मनरेगा जाबकार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची में से कोई एक विकल्प होना चाहिए।
उन्होने कहा कि दिए गए 12 विकल्पों में कोई भी पहचान पत्र के साथ मतदाता अपने मतदाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
■ चुनाव ड्यूटी से गायब हुए तो दर्ज होगी एफआईआर, विभागीय कार्यवाही के साथ होगा कड़ा एक्शन
जिला निर्वाचन अधिकारी डा0 नितिन बंसल ने मतदान कार्मिकों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि जिन मतदान कार्मिकों की ड्यूटी बतौर मतदान कार्मिक लगाई गई हैं। वे 05 मई को समय ये पोलिंग पार्टियों की रवानगी स्थल टामसन इन्टर कालेज में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और हर हाल में अपनी ड््यूटी निभाएं। उन्होने कहा कि यदि कोई भी कर्मी अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित पाया जाएगा तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के साथ विभागीय कार्यवाही भी की जाएगी। उन्होने कहा कि सभी अधिकारी कर्मचारी अपने निर्वाचन कार्य में अपने दायित्वों का निर्वहन करें ओर आयोग की मंशानुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सम्पन्न कराने में सहयोग करें।
■ 06 मई की शाम तक रहेगी शराब बन्दी, डीएम ने जारी किए आदेश
लोकसभा चुनाव को देखते हुए शांति व्यवस्था के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले की सभी देशी, अंग्रेजी व बीयर की दुकानों तथा अन्य सभी सभी प्रकार के मादक पदार्थों की दुकानों की बन्दी के आदेश जारी किए है। यह जानकाकरी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 05 मई से लेकर मतदान की तारीख 06 मई की शाम तक जिले की सभी प्रकार शराब व मादक पदार्थो की दुकानें बन्द रहेगीं। उन्होने चेतावनी दी है कि आदेश का पालन न करने वाले दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।
◆◆◆ सूचना विभाग गोण्डा- 04 मई 2019
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