Tuesday, January 1, 2019

गोण्डा : बिजली बिल के सरचार्ज में शत प्रतिशत छूट का ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ// प्रदीप पाण्डेय,

गोण्डा (प्रदीप पाण्डेय)। बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं को नए साल का तोहफा दिया है। पावर कारपोरेशन ने बिजली बकायेदारो के लिए सरचार्ज समाधान योजना लागू की है। योजना प्रदेश के सभी डिस्कॉम में एक जनवरी 2019 से लागू हो चुकी है।

मुख्य अभियंता देवीपाटन क्षेत्र आर0के0 श्रीवास्तव ने बताया कि योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए लागू हुई है। जिसका लाभ उपभोक्ता ले सकते है। योजना घरेलू व व्यवसायिक श्रेणी अर्थात एलएमवी-1 व 2 (अधिकतम दो किलोवाट विद्दुत भार तक) दर श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए लागू होगी। वहीं कृषि श्रेणी अर्थात एलएमवी-5 (समस्त विद्युत भार) दर श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए भी लागू होगी। योजना में बकायेदारों को 31 दिसंबर तक के विद्युत बिलों में विलंबित भुगतान अधिकार के रूप में लगाई धनराशि में 100% की छूट दी जाएगी।

बिजली बिल जमा करने के लिए उपभोक्ता निकटतम पावर हाउस के काउंटर सहित क्षेत्र के लोकबाड़ी केंद्रों पर संपर्क कर सकते हैं। यह व्यवस्था घरेलू और कामर्शियल कनेक्शन पर लागू है जो कि दो किलोवाट तक के हैं और ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में आते हैं। यह छूट निजी नलकूप पर भी लागू है, जिसका लाभ इलाकाई किसान ले सकते है। छूट का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता निकटतम पावर हाउस पर अथवा लोकवाणी केंद्रों पर जाकर अपना पंजीकरण एक जनवरी 2019 से 31 जनवरी 2019 तक करवा सकते हैं।

पंजीकरण के दौरान उपभोक्ताओं के मूलधन का 30% रकम जमा किया जाएगा जबकि शेष धन 31 मार्च 2019 तक कभी भी जमा कर सकते हैं। उपभोक्ता अपनी सुविधानुसार बकाया रकम तुरंत भी जमा कर सकते हैं। यदि उपभोक्ता पंजीकरण के बाद भी निर्धारित समय तक बिल नहीं जमा करते हैं तो पंजीकरण के दौरान ली गई। रकम में से 2000 रुपये जप्त करके बाकी रकम उसके बिल में घटा दिया जाएगा।

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