गोण्डा। जिले के तमाम गरीब परिवारों की बेटियों के हाथ पीले होने के लिए प्रदेश सरकार की अति महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत एक बार फिर समाज कल्याण विभाग द्वारा 15 नवम्बर से 25 नवम्बर के मध्य सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है। यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी कैप्टेन प्रभान्शु श्रीवास्तव ने बताया कि ऐसे व्यक्ति जो सामूहिक विवाह आयोजन में सम्मिलित होना चाहते हैं, तथा जिनकी वार्षिक आय रू0 दो लाख रूपए सालाना तक है एवं उनके पुत्री की आयु विवाह तिथि पर 18 वर्ष पूर्ण हो गई हो।
वे अपना आवेदन अपने सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय, जिला पंचायत, नगर पंचायत अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में विलम्बतम 18 नवम्बर तक अनिवार्य रूप से जमा कर दंे। जिससे उनके आवेदन पत्र के सम्बन्ध में सम्यक विचार कर उन्हें सामूहिक विवाह आयोजन में सम्मिलित किया जा सके। योजना की पात्रता शर्ते एवं अनुमन्य सुविधाओं की जानकारी देते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि लडके की आयु 21 वर्ष तथा लडकी की आयु 18 वर्ष से कम नही होनी चाहिए तथा कन्या का अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरत मंद हो।
आवेदक की समस्त स्रोतो से वार्षिक दो लाख रूपए वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। लडके की आयु 21 वर्ष तथा लडकी की आयु 18 वर्ष से कम नही होनी चाहिए। निर्धन परिवारों की कन्या का विवाह/विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा जिसका कानूनीरूप से तलाक हो गया हो का पुर्नविवाह। अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग के आवेदको को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांग अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वंय दिव्यांग हो को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
उन्होने यह भी बताया कि जनपद गोण्डा में सामूहिक विवाह आयोजन की तिथि 19 एवं 25 नवम्बर को शुभ मुहर्त में निर्धारित की गयी है। इच्छुक आवेदक शहरी क्षेत्र में नगर पालिका/नगर पंचायत/जिला पंचायत कार्यालय/ में तथा ग्रामीण क्षेत्र में विकास खण्ड स्तर पर आवेदन पत्र निःशुल्क प्राप्त कर सकते है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को व्ययभार के रूप में कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु सहायता राशि बीस हजार रूपए कन्या के खाते में अन्तरित की जाएगी, किन्तु विधवा परित्यक्ता/तलाकशुदा के मामले में सहायता राशि पच्चीस हजार रूपए होगी।
विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामाग्री (कपडे, बिछिया, पायल चाॅदी के तथा 07 बर्तन) दस हजार रूपए किन्तु विधवा परित्यक्ता/तलाकशुदा के मामले में यह धनराशि पांच हजार रूपए होगी। क्रय की जाने वाली सामाग्री की गुणवत्ता और मूल्य का निर्धारण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम के आयोजन के लिए भोजन, पण्डाल,फर्नीचर, पेयजल, विद्युत/प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु रू0 5000/- प्रति जोडा ग्रामीण/शहरी निकाय स्तर पर गठित समिति का दिया जाएगा। उन्होने स्पष्ट करते हुए बताया कि एक जोडे़ पर कुल पैंतीस हतार रूपए की धनराशि का व्ययभार आयेगा।
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