Tuesday, March 19, 2019

गोण्डा : जिले की सभी मदिरा व भांग की दुकानें 20 की शाम से 21 मार्च शाम तक रहेगी बंद : डीएम,

गोण्डा। होली के पावन पर्व को शांतिपूर्ण वातावरण में मनाने और लोक शांति बनाये रखने के लिए उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट डॉ नितिन बंसल ने 20 मार्च की शाम से रंग खेलने के दिन 21 मार्च की शाम तक जनपद में स्थित समस्त थोक व फुटकर देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर व माडल शाप व भांग की समस्त थोक एवं फुटकर दुकानों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित को निर्देश दिये है।

■ मंडलायुक्त और डीएम ने होली की दी बधाई ...
मंडलायुक्त देवीपाटन मंडल महेंद्र कुमार और डीएम डॉ नितिन बंसल ने आपसी भाईचारे और रंगों के पर्व होली के अवसर पर मंडल एवं जनपद के समस्त नागरिकों, अधिकारियों, कर्मचारियों तथा पत्रकार बंधुओं को बधाई दी है। और अपील की है कि सब लोग सौहार्दपूर्ण वातवरण कायम रखते हुए सुरक्षित होली मनाएं।

◆◆◆ सूचना विभाग गोण्डा -19 मार्च 2019

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